योगेश गौड़ा हत्याकांड: उम्रकैद की सजा के बाद अब कुर्सी भी गई… कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी अयोग्य घोषित
Himachali Khabar: कर्नाटक विधानसभा ने कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को अयोग्य घोषित कर दिया. ये कार्रवाई बीजेपी नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद की गई है. कांग्रेस नेता फिलहाल जेल में हैं और इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं. इस दोषसिद्धि (सजा) की वजह से विनय कुलकर्णी अब कर्नाटक विधानसभा के सदस्य नहीं रह सकते. उन्हें 15 अप्रैल 2026 से अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं. यह अयोग्यता संविधान के अनुच्छेद 191 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार हुई है.

कांग्रेस नेता के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि आजीवन कारावास की सजा पूरी करने के बाद वे छह साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. जब तक उन्हें ऊपरी अदालत से रोक (stay) नहीं मिल जाती, तब तक वे अयोग्य ही रहेंगे और भारत निर्वाचन आयोग उनकी दोषसिद्धि की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनावों की अधिसूचना जारी करेगा. ye khabar aap himachali khabar me padh rhe hai
17 लोगों को सुनाई थी सजा
जज संतोष गजानन भट ने BJP नेता योगेश गौड़ा की 2016 में हुई हत्या के मामले में कुलकर्णी और 16 दूसरे लोगों को सजा सुनाई और उन सभी पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. योगेश गौड़ा उस समय BJP के जिला पंचायत सदस्य थे. उन्होंने 15 जून 2016 को धारवाड़ में उनके ही जिम में धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई थी.
इस मामले की जांच संबंधित पुलिस ने की थी और चार्जशीट में तत्कालीन जिला प्रभारी मंत्री कुलकर्णी का नाम हटा दिया था. BJP ने राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी और आरोप लगाया था कि मामले में जांच निष्पक्ष नहीं हुई. फिर 2019 में जब BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, तब यह मामला CBI को सौंप दिया गया.
CBI ने 5 नवंबर, 2020 को कुलकर्णी को गिरफ्तार किया और उन्हें इस हत्या का मुख्य साजिशकर्ता बताया. CBI ने आरोप लगाया है कि कुलकर्णी की गौड़ा के साथ निजी दुश्मनी और राजनीतिक रंजिश थी, जिन्होंने 2016 में जिला पंचायत चुनावों से हटने के उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.